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Tuesday, February 11, 2025
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हरियाणा में संविदा कर्मचारियों के लिए नया विधेयक

हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) विधेयक 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य लगभग 120,000 संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थिर रोजगार चाहने वाले युवा कर्मचारियों के लिए इस विधेयक के महत्व को उजागर किया।

विधेयक की पृष्ठभूमि

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 8 अगस्त, 2024 को हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश को मंजूरी दी। इस अध्यादेश ने संविदा कर्मचारियों के लिए बेहतर परिस्थितियों की नींव रखी, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति तक उनकी नौकरी को सुरक्षित रखना है, जो विभिन्न राज्य विभागों में सुरक्षा प्रदान करता है।

मुख्य प्रावधान

बिल गारंटी देता है कि संविदा कर्मचारियों को समान भूमिकाओं में नियमित कर्मचारियों के समान मूल वेतन मिलेगा। महंगाई भत्ते के समायोजन के आधार पर उनके वेतन में हर दो साल में वृद्धि होगी। एक वर्ष की सेवा के बाद, कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे।
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लाभ प्रदान किए गए

संविदा कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ और मातृत्व अवकाश का आनंद मिलेगा। उनके परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज तक पहुँच प्राप्त होगी। ये लाभ संविदा कर्मचारियों के कल्याण में सुधार करते हैं।

पात्रता मानदंड

इन लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को 15 अगस्त, 2024 तक कम से कम पाँच साल तक काम करना होगा। हालाँकि, जो लोग ₹50,000 से अधिक मासिक कमाते हैं या केंद्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं पर काम करते हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।

वेतन वृद्धि

बिल में लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि की शुरुआत की गई है। पाँच साल से ज़्यादा सेवा करने वालों को उनके वेतन का 5% अतिरिक्त मिलेगा। आठ साल से ज़्यादा सेवा करने वाले कर्मचारियों को 10% और दस साल से ज़्यादा सेवा करने वालों को उनके न्यूनतम वेतन में 15% की वृद्धि मिलेगी।
युवाओं पर प्रभाव
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यह कानून हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना, उनकी आजीविका और भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाना है।

परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

हरियाणा कौशल रोजगार निगम – यह संगठन हरियाणा में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संविदा कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना: यह स्वास्थ्य योजना संविदा कर्मचारियों के परिवारों को कवरेज प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना है।
नयाब सिंह सैनी – वे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। राज्य में संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और कल्याण के लिए नीतियों को लागू करने में उनका नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
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संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश – संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। यह विभिन्न राज्य विभागों में सेवानिवृत्ति तक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
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